इमरान खान 9 मई की हिंसा में दोषी करार:पूर्व PM के लिए सैन्य दफ्तरों में घुस गए थे समर्थक, आग लगाई थी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर की एक आतंकवाद विरोधी कोर्ट (ATC) ने 9 मई 2023 को हुई हिंसा के आरोप में शनिवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इमरान खान की 8 मामलों में जमानत भी रद्द कर दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जज मंजर अली गिल ने अपने लिखित फैसले में कहा कि इमरान खान के खिलाफ हिंसा से जुड़े जो ऑडियो और वीडियो सबूत पेश किए गए हैं। वो उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान के खिलाफ दी गई गवाहियों का हवाला भी दिया। इनमें जमान पार्क में इमरान खान पर उनके समर्थकों को भड़काने का साजिश का आरोप था। इमरान ने सैन्य संपत्तियों पर हमले का आदेश दिया फैसले में कोर्ट ने कहा कि इमरान पर लगे आरोप गंभीर थे। उन्होंने सैन्य और सरकारी संपत्तियों पर हमले के आदेश दिए थे। इमरान के समर्थकों ने उनकी बात मानते हुए सैन्य ठिकानों, सरकारी भवनों और पुलिस अधिकारियों पर हमले किए। कोर्ट ने कहा कि 9 मई के बाद दोबारा 11 मई को हुई हिंसक घटनाएं और पुलिस अधिकारियों पर हुए हमले भी इमरान खान के निर्देशों से हुए थे। सरकार की तरफ से इस मामले में अंडरकवर पुलिस अधिकारियों की रिकॉर्डिंग पेश की गई थी। पिछले महीने तोशाखाना मामले में मिली थी जमानत इमरान खान को पिछले महीने 20 नवंबर को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले (तोशाखाना केस-II) में जमानत मिली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रूपए के बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि आदेश के बाद भी इमरान की रिहाई नहीं हो पाई थी। इमरान खान पिछले साल 5 अगस्त से जेल में बंद है। पहले से जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस साल 13 जुलाई को तोशाखाना केस-II में जेल से ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पिछले महीने 24 अक्टूबर को बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इससे पहले नवंबर में ही पाकिस्तान की एक अदालत में तोशाखाना केस-II में इमरान और बुशरा को बरी करने के लिए सुनवाई हुई थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। 485 दिन से जेल में बंद है इमरान इमरान अलग-अलग मामलों में 485 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। हालांकि इन सभी मामलों में इमरान को बरी किया जा चुका है। 13 जुलाई को फर्जी निकाह मामले में रिहाई के बाद उन्हें तोशाखाना केस-II मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें उन्हें पिछले महीने जमानत मिली थी। इमरान खान से जुड़े प्रमुख मामलों की डिटेल्स केस- 1 बुशरा बीबी के पूर्व पति, खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान पर आरोप लगाया था कि दोनों ने गैर इस्लामिक तरीके से शादी की है। बुशरा के तलाक के बाद इद्दत का समय पूरा होने से पहले ही खान ने उनसे शादी कर ली थी। इस मामले में 3 फरवरी को बुशरा और इमरान को दोषी ठहराया गया था। उन्हें 7 साल की सजा और 5 लाख पाकिस्तानी रूपए का जुर्माना लगाया था। इस केस में दोनों को 13 जुलाई को रिहाई मिली। केस-2 इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 जून को इमरान खान को सबूतों के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) में बरी कर दिया था। उनको इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान को 29 अगस्त 2023 को साइफर गेट स्कैंडल में हिरासत में लिया गया था। केस-3 तोशाखाना केस में खान को 1 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। उनकी 14 साल की सजा को रद्द कर दिया गया था। केस-4 तोशाखाना से जुड़ा दूसरे मामले में इमरान को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। ये केस तोशाखाना के पहले मामले का फॉलो-अप था। पहले मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा पर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले उपहारों की जानकारी छिपाने और उन्हें बाजार में बेचने का आरोप लगा था। 20 नवंबर यानी आज इसी मामले में जमानत मिली है। ————————————- पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… पाकिस्तान में सेना ने इमरान समर्थकों से खाली कराया डी-चौक:बुशरा बीबी बोलीं- जब तक खान नहीं मिलेंगे हम हटेंगे नहीं; हिंसा में 7 की मौत पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर रविवार को शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 4 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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